| ब्लॉग प्रेषक: | अभिषेक कुमार |
| पद/पेशा: | साहित्यकार, सामुदाय सेवी व प्रकृति प्रेमी, ब्लॉक मिशन प्रबंधक UP Gov. |
| प्रेषण दिनांक: | 02-11-2022 |
| उम्र: | 33 |
| पता: | आजमगढ़, उत्तर प्रदेश |
| मोबाइल नंबर: | 9472351693 |
साहित्यकार/कलाकार पेंशन योजना और कल्याण कोष की जानकारी
स्कीम
इस स्कीम को ‘कलाकार पेंशन स्कीम और कल्याण निधि’ के रूप में जाना जाएगा। इस स्कीम के तहत निम्नलिखित दो प्रकार के अनुरोधों पर विचार किया जाएगा :
- वर्ष 1961 की स्कीम के अधीन विद्यमान लाभार्थी; और
- लेखकों, कलाकारों आदि के नए मामले, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुदान के लिए पात्र हैं।
पात्रता
- उक्त स्कीम के अधीन सहायता हेतु पात्र होने के लिए, किसी व्यक्ति का कला और साहित्य आदि में महत्त्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। परंपरागत विद्वान, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान किया है, भी पात्र होंगे, चाहे उनकी कोई कृति प्रकाशित न भी हुई हो।
- आवेदक की निजी आय (पति/पत्नी की आय सहित) 4000/- रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 60 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए (आश्रितों के मामले में यह लागू नहीं है)।
- इस अवधि के दौरान वे कलाकार जो पुरस्कार विजेता (राज्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता अथवा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता) हैं और जो अपनी सक्रिय आयु के दौरान कलात्मक कार्यकलाप से अर्जित अपनी आय के स्रोत को वास्तव में प्रमाणित कर सकेंगे, आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। ऐसे आवेदनों को विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व ये राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित और संस्कृति मंत्रालय के किसी संगठन द्वारा वास्तविक रूप से निरीक्षित होने चाहिए।
वे कलाकार जिनकी आयु 40 वर्ष से कम है और जो भविष्य में कलाकार पेंशन संबंधी दावा करना चाहते हैं, वे अटल पेंशन स्कीम के अंतर्गत अपने को तत्काल पंजीकृत कराएं। वर्ष 2035 से अर्थात इस तिथि के 20 वर्ष के बाद जब अटल पेंशन स्कीम से लाभ प्राप्त होना शुरू होगा, तब संस्कृति मंत्रालय द्वारा किसी भी नए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि आवेदन पत्र अटल पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे।
आवेदन
आवेदन-पत्र निर्धारित फार्म में भरा जाए तथा इसे संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के माध्यम से उनकी सिफारिश के साथ निदेशक, दक्षिण मध्य केन्द्र सांस्कृतिक केन्द्र 156/1, सिविल लाइंस, सम्मुख एमएलए हॉस्टल, नागपुर-440001, महाराष्ट्र को भेजी जाए। संस्कृति मंत्रालय समय-समय पर आवश्यक समझे जाने पर आवेदन-पत्र में संशोधन कर सकता है।
सहायता का स्वंरूप
सरकार से सहायता मासिक भत्ते के रूप में हो सकती है। केन्द्र और राज्य कोटे के अधीन अनुशंसित कलाकारों को दिया गया ऐसा भत्ता केन्द्र और संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा साझा किया जाएगा, जिसमें से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन प्रत्येक लाभार्थी को कम से कम 500 रु. प्रतिमाह भत्ता देगा। ऐसे मामलों में प्रति लाभार्थी को केन्द्र द्वारा दिया जाने वाला मासिक भत्ता 3500/- रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।
आवेदकों का चयन
- कलाकार पेंशन प्रदान करने के लिए पात्र अभ्यर्थियों के नामों पर निर्णय निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन संस्कृति मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर केन्द्र सरकार द्वारा आवेदकों की वित्तीय स्थिति और प्रसिद्धि आदि के आधार पर लिया जाएगा। सभी संस्तुत किए गए मामलों को अनुमोदन के लिए संस्कृति मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
वितरण
चयनित अभ्यर्थियों (अर्थात् पेंशनर) के बैंक खाते में सीधे सेवा प्रदायक द्वारा पेंशन की राशि संवितरित की जाएगी। राज्य सरकार से पेंशनरों को अपने हिस्से की सहायता राशि जारी करने के लिए भी सलाह दी जाएगी।
नवीकरण
उपरोक्त उपबंधों के अध्यधीन, स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत आवर्ती मासिक भत्ता ऐसी अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा तय किए जाएंगे और/अथवा इसे सेवा प्रदायक को जीवन और आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर वर्ष-दर-वर्ष आधार पर जारी रखा जा सकता है।
भत्ता रोकना
- यदि भत्ता प्राप्तकर्ता की वित्तीय आय 4000/- रुपए प्रतिमाह से अधिक हो जाती है तो इस स्कीम को बंद कर दिया जाएगा।
- सरकार अपने विवेक से, भत्ता प्राप्तकर्ता को तीन महीने का नोटिस देकर, भत्ते को समाप्त भी कर सकती है।
- कोई भत्ता प्राप्तकर्ता, सरकार को लिखित नोटिस देकर भत्ते प्राप्त करने के अपने अधिकार को छोड़ सकती है। ऐसे मामलों में, उनके द्वारा अधिकार छोड़ने के पत्र की तिथि से भत्ता बंद कर दिया जाएगा।
मृत्यु होने की स्थिति में
वित्तीय सहायता प्राप्तकर्ता की मृत्यु होने पर, आश्रितों की वित्तीय स्थिति की जांच पड़ताल करने के बाद, केन्द्र सरकार के विवेक से उपरोक्त वित्तीय सहायता जारी रखी जा सकती है।
- पति/पत्नी के लिए : जीवन पर्यन्त
- आश्रितों के लिए : विवाह अथवा रोजगार मिलने अथवा 21 वर्षों की आयु होने तक, जो भी पहले हो।
नोट : वित्तीय सहायता प्राप्तकर्ता की मृत्यु के मामले में, भुगतान का तरीका निम्नानुसार होगा:
राष्ट्रीय कलाकार कल्याण निधि
परिचय
संस्कृाति मंत्रालय 1961 से साहित्य कला और जीवन के ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में दीन-हीन परिस्थितियों में रह रहे विशिष्ट व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता नामक स्कीम चला रहा है। एक राष्ट्रीय कलाकार कल्याण निधि का प्रावधान करने के लिए इस स्कीम के दायरे को बढ़ाया जा रहा है जो अस्पताल में भर्ती होने तथा तत्कालिक कदम उठाए जाने वाली अन्य आकस्मिकताओं के मामलों में इस स्कीम के अंतर्गत शामिल कलाकारों और कलाकारों के आश्रितों को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुमति देगा।
- जब एक कलाकार की मृत्यु हो जाए और उसके आश्रितों की सहायता करना आवश्यक हो।
- जब इस स्कीम के अंतर्गत शामिल कलाकार को चिकित्सा उपचार/बीमारी के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो और वह अपनी आजीविका चलाने तथा अपने बच्चों की सहायता करने की स्थिति में न हो और/अथवा अपने इलाज के खर्चों को पूरा करने में असमर्थ हो।
- जब किसी कलाकार को आकस्मिक शारीरिक विकलांगता के समय वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो।
- इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले कलाकार तथा कलाकार की मृत्यु के पश्चात कलाकार पर आश्रित व्याक्ति।
- कलाकार की मृत्यु होने पर परिवार के आश्रित सदस्यों को वित्तीय सहायता का तरीका निम्नानुसार होगा :
- पति अथवा पत्नी - कलाकार की मृत्यु के पश्चात आवश्यकता की स्थिति में सर्वप्रथम वित्तीय सहायता कलाकार के पति अथवा पत्नी को प्रदान की जाएगी।
- आश्रितों के लिए- विवाह होने अथवा रोजगार प्राप्त करने अथवा 21 वर्ष की आयु होने तक जो भी पहले हो।
उद्देश्य
इस निधि का उद्देश्य इस स्कीम के अतंर्गत वित्तीय सहायता पाने वाले कलाकारों तथा कलाकार की मृत्यु के पश्चात उसके आश्रितों को निम्नानुसार वित्तीय सहायता प्रदान करना होगा
निधि से सहायता प्राप्त करने के लिए पात्रता
वित्तीय सहायता की सीमा :
प्रदान की गई वित्तीय सहायता गैर-आवर्ती प्रवृत्ति की होगी तथा किसी भी अवसर पर वित्तीय सहायता की राशि निम्नलिखित सीमा तक सीमित होगी :-
उपरोक्त 10.2 (क) में उल्लेखानुसार कलाकार की मृत्यु की स्थिति में- 2 लाख रुपए।
उपरोक्त 10.2 (ख) में उल्लेखानुसार चिकित्सा उपचार हेतु- 1 लाख रुपए।
उपरोक्त 10.2 (ग) में उल्लेखानुसार आकस्मिक शारीरिक विकलांगता के कलाकार को वित्तीय सहायता की आवश्यकता होने पर- 50,000/- रुपए।
निधि का प्रशासन :-
निधि का समग्र प्रशासन संस्कृति मंत्रालय के पास निहित होगा। यह सहायता विशेषज्ञ समितियों की सिफारिश के आधार पर मंत्रालय अथवा संबंधित क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र (जेडसीसी) द्वारा संस्वीकृत किया जाएगा। संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत इस का. ज्ञा. के जारी होने की तारीख अर्थात् 20.10.2015 से प्रभावी होगा।
◆और अधिक जानकारी एवं ऑफ़लाइन आवेदन फॉर्म डाऊनलोड लिंक
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